भारत सरकार ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC)/हाउसिंग फाइनेंस कंपनी (HFC) के लिए 30,000 करोड़ रुपये की एक विशेष नकदी प्रवाह योजना को मंजूरी दे दी है। एनबीएफसी / एचएफसी की नकदी प्रवाह स्थिति में सुधार के उद्देश्य से विशेष नकदी प्रवाह योजना शुरू की गई है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ट्रस्ट द्वारा जारी की गई विशेष प्रतिभूतियों की सरकारी गारंटी के लिए सदस्यता लेकर योजना के लिए धन राशि प्रदान करेगा। ट्रस्ट द्वारा जारी विशेष प्रतिभूतियों के लिए भारत सरकार द्वारा बिना शर्त और अपरिवर्तनीय गारंटी प्रदान की जाएगी।
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Special liquidity scheme for NBFCs/HFCs के बारे में:
- इस विशेष नकदी प्रवाह योजना का संचालन भारतीय स्टेट बैंक की सहायक कंपनी SBI कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड (SBICAP) द्वारा स्थापित विशेष प्रयोजन वाहन (SLS ट्रस्ट) द्वारा किया जाएगा।
- एसपीवी पात्र एनबीएफसी / एचएफसी से अल्पकालिक कागजात खरीदेगा। इस वित्तपोषण का उपयोग एनबीएफसी/ एचएफसीद्वारा केवल मौजूदा देनदारियों को चुकाने के लिए किया जा सकेगा.
- छोटी अवधि के कागजात वाणिज्यिक पत्र (सीपीसी) और गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) हो सकते हैं जिसमें तीन महीने से अधिक की अवशिष्ट परिपक्वता नहीं है और इसे निवेश ग्रेड के रूप में रेटेड दिया जाएगा.
- यह सुविधा 30 सितंबर, 2020 के बाद जारी किए गए किसी भी पेपर के लिए उपलब्ध नहीं होगी। एसपीवी 30 सितंबर, 2020 के बाद नई खरीद करना बंद कर देगा और 31 दिसंबर, 2020 तक सभी बकाया राशि की वसूली करेगा; या इस योजना के तहत इसे बाद में संशोधित किया जा सकता है। इस तरह, ट्रस्ट द्वारा सब्सक्रिप्शन के लिए यह योजना 3 महीने तक खुली रहेगी और ट्रस्ट से ली जाने वाली उधारी की अवधि 90 दिनों तक की होगी।
इस योजना का पात्र होने के लिए एनबीएफसी / एचएफसी द्वारा निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा:
- भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत पंजीकृत माइक्रोफ़ाइनांस संस्थानों सहित NBFCs, जो कि विभिन्न निवेश कंपनियों के रूप में पंजीकृत होनी चाहिए.
- हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां जो राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 के तहत पंजीकृत होनी चाहिए.
- एनबीएफसी / एचएफसी की सीआरएआर / कार 31 मार्च, 2019 तक क्रमशः विनियामक न्यूनतम, यानी 15% और 12% से कम नहीं होनी चाहिए.
- 31 मार्च, 2019 तक नेट गैर-निष्पादित परिसंपत्ति 6% से अधिक नहीं होनी चाहिए;
- उन्हें पिछले दो वित्तीय वर्षों (यानी 2017-18 और 2018-19) में से कम से कम एक में नेट लाभ होना चाहिए.
- 01 अगस्त, 2018 से पहले पिछले एक साल के दौरान किसी भी बैंक द्वारा विशेष उल्लेख खातों “SMA-1” or “SMA-2” श्रेणी के तहत उन्हें रिपोर्ट नहीं किया जाना चाहिए.
- उन्हें सेबी पंजीकृत रेटिंग एजेंसी द्वारा निवेश ग्रेड मिला होना चाहिए.
- उन्हें इकाई से उचित स्तर के लिए एसपीवी की आवश्यकता का अनुपालन करना चाहिए, जो कि, हालांकि, जो वैकल्पिक होगा और जिसे एसपीवी द्वारा तय किया जाएगा।
उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-
- RBI के 25 वें गवर्नर: शक्तिकांता दास; मुख्यालय: मुंबई; स्थापित: 1 अप्रैल 1935, कोलकाता.
- केंद्रीय वित्त मंत्री: निर्मला सीतारमण.