Home   »   प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM-KMY) के...

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM-KMY) के पांच सफल वर्ष

12 सितंबर, 2019 को शुरू की गई, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (पीएम-केएमवाई) देश भर में सभी भूमि-धारक छोटे और सीमांत किसानों (एसएमएफ) को सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर रही है। यह स्वैच्छिक और अंशदायी वृद्धावस्था पेंशन योजना पात्र किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपये की निश्चित मासिक पेंशन प्रदान करती है। किसान पेंशन फंड में मासिक योगदान करते हैं, जिसमें केंद्र सरकार भी बराबर का योगदान देती है।

पीएम-केएमवाई का सफल क्रियान्वयन

पीएम-केएमवाई के तहत, छोटे और सीमांत किसान पेंशन फंड में मासिक सदस्यता देकर नामांकन कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष की आयु के लोग 60 वर्ष की आयु तक 55 रुपये से 200 रुपये प्रति माह का योगदान करते हैं। 60 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर, उन्हें बहिष्करण मानदंडों के अधीन 3,000 रुपये की मासिक पेंशन मिलती है। जीवन बीमा निगम (LIC) इस फंड का प्रबंधन करता है, और पंजीकरण सामान्य सेवा केंद्रों (CSC) और राज्य सरकारों के माध्यम से सुगम बनाया जाता है। 6 अगस्त, 2024 तक, 23.38 लाख किसान इस योजना में शामिल हो चुके हैं, जिनमें बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा ने महत्वपूर्ण वृद्धि दिखाई है।

पीएम-केएमवाई के तहत प्रमुख लाभ

  • न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन: 60 वर्ष की आयु के बाद ग्राहकों को न्यूनतम 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलती है।
  • पारिवारिक पेंशन: यदि किसी ग्राहक की मृत्यु हो जाती है, तो उनके पति या पत्नी को 1,500 रुपये प्रति माह की पारिवारिक पेंशन मिलेगी, बशर्ते कि पति या पत्नी पहले से ही लाभार्थी न हों।
  • पीएम-किसान लाभ: एसएमएफ नामांकन-सह-ऑटो-डेबिट-मैंडेट फॉर्म जमा करके स्वैच्छिक योगदान के लिए अपने पीएम-किसान लाभों का उपयोग कर सकते हैं।
  • सरकार द्वारा समान योगदान: केंद्र सरकार पेंशन फंड में अंशदाता के योगदान के बराबर योगदान देती है।
  • मासिक योगदान: योगदान 55 रुपये से लेकर 200 रुपये तक होता है, जो किसान की प्रवेश आयु पर निर्भर करता है।

प्रवेश आयु-विशिष्ट मासिक अंशदान चार्ट

नामांकन प्रक्रिया

किसान कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के माध्यम से या राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारी (पीएम-किसान) से संपर्क करके नामांकन कर सकते हैं। पंजीकरण आधिकारिक वेब पोर्टल www.pmkmy.gov.in पर भी उपलब्ध है। आवश्यक जानकारी में शामिल हैं:

  • किसान/पति/पत्नी का नाम और जन्म तिथि
  • बैंक खाता संख्या
  • IFSC/MICR कोड
  • मोबाइल नंबर
  • आधार नंबर

TOPICS: