वित्त मंत्रालय ने SARFAESI कानून का उपयोग करके बकाया राशि की वसूली के लिए 100 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति के साथ आवास वित्त कंपनियों (HFC) को अनुमति दी है. इस कदम से हजारों छोटे एचएफसी के लिए एक शॉट होने की उम्मीद है, क्योंकि यह बकाया राशि की त्वरित वसूली की सुविधा प्रदान करेगा और इन कंपनियों को और अधिक उधार देने के लिए प्रोत्साहित करेगा.
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इससे पहले 500 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति (और वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित) वाली HFC को बकाया वसूलने के लिए SARFAESI कानून का उपयोग करने की अनुमति थी. वर्तमान में, लगभग 100 HFC हैं जो NHB के साथ पंजीकृत हैं. हाउसिंग फाइनेंस इंडस्ट्री की संपत्ति में टॉप-10 HFC की हिस्सेदारी 70-80 प्रतिशत है. SARFAESI अधिनियम 2002 बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को ऋण की वसूली के लिए आवासीय या वाणिज्यिक संपत्तियों (डिफॉल्टरों की) की नीलामी करने की अनुमति देता है.
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- केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री: निर्मला सीतारमण.