कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) ने कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के तहत बीमाकृत व्यक्तियों के लिए एक नई योजना-अटल बिमित व्याक्ति कल्याण योजना को मंजूरी दे दी है. यह योजना बेरोजगारी या नई नौकरी की तलाश के मामले में सीधे बैंक खाते में नकदी के रूप में देय राहत है.
नई दिल्ली में श्रम मंत्री संतोष गंगवार की अध्यक्षता में ESIC बोर्ड की बैठक में यह निर्णय लिया गया. बीमित व्यक्तियों के आश्रितों के लिए सुपर स्पेशियलिटी उपचार का लाभ उठाने की अर्हता में छूट देकर अब इसे एक वर्ष के बीमा योग्य रोजगार तक घटा दिया गया है, जिसमें 156 दिनों का अंशदान होगा.ESIC ने बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु पर मौजूदा 10 हजार रुपये से 15 हजार रुपये के अंतिम संस्कार व्यय को बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है.
स्रोत- एयर वर्ल्ड सर्विस