वित्तीय वर्ष 2018-19 की शुरुआत के साथ, माल के अंतरराज्यीय आवाजाही के लिए ई-वे बिल प्रणाली लागू हो गयी है. एक राज्य से दूसरे राज्य में 50,000 रुपये से अधिक की माल ढुलाई के लिए एक ई-वे बिल की आवश्यकता होगी.
इस प्रणाली के तहत व्यवसायों और ट्रांसपोर्टरों को एक राज्य से दूसरे राज्य में 50,000 रुपये से अधिक की माल ढुलाई के लिए जीएसटी इंस्पेक्टर को ई-वे बिल दिखाना होगा.
स्रोत-डीडी न्यूज़