अब 80 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति और दिव्यांगजन डाक मतपत्र (पोस्टल बैलट) के माध्यम से अपने वोट डाल सकते हैं। हालांकि, इन मतदाताओं के पास दोनों तरह के विकल्प उपलब्ध होंगे। वह डाक मतपत्र के माध्यम से या मतदान के दिन मतदान केंद्र पर जाकर वोट दाल सकते हैं।
चुनाव आयोग की सिफारिशों पर, कानून और न्याय मंत्रालय ने चुनाव नियमों, 1961 के आचरण में संशोधन किया है। मंत्रालय ने दिव्यांगों और 80 साल से अधिक उम्र वाले मतदाताओं को ‘अनुपस्थित मतदाता’ की सूची में शामिल कर दिया है। चुनाव आयोग की सिफारिशों पर, कानून और न्याय मंत्रालय ने चुनाव नियमों, 1961 के आचरण में संशोधन किया है। मंत्रालय ने दिव्यांगों और 80 साल से अधिक उम्र वाले मतदाताओं को ‘अनुपस्थित मतदाता’ की सूची में शामिल कर दिया है। इसके लिए व्यक्ति को एक नए फॉर्म 12 D में एक आवेदन करना होगा, जो चुनाव की तारीख तय होने के बाद 5 दिनों के भीतर रिटर्निंग ऑफिसर तक पहुंच जाएगा। इस तरह का आवेदन प्राप्त होने पर, निर्वाचक को एक पोस्टल बैलेट पेपर जारी किया जाएगा, जिसे वोट दर्ज होने के बाद निर्दिष्ट केंद्र में जमा किया जाएगा।
उपरोक्त समाचार से IRBI Grade ‘B’ 2019 परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-
- कानून और न्याय मंत्री: रविशंकर प्रसाद।
स्रोत: द न्यूज़ ऑन AIR