विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) विदेश व्यापार नीति के तहत अग्रिम प्राधिकरण योजना लागू करता है, निर्यात उद्देश्यों के लिए इनपुट के शुल्क-मुक्त आयात की अनुमति प्रदान करता है। इनपुट-आउटपुट मानकों के आधार पर क्षेत्र विशेष मानक समितियों द्वारा इनपुट की पात्रता निर्धारित की जाती है। मानक निर्धारण प्रक्रिया को और अधिक कुशल बनाने के लिए, डीजीएफटी ने पिछले वर्षों में तय किए गए तदर्थ मानकों का एक उपयोगकर्ता-अनुकूल और खोज-योग्य डेटाबेस तैयार किया है।
इन मानकों का उपयोग किसी भी निर्यातक द्वारा विदेश व्यापार नीति 2023 में उल्लिखित मानक समिति की समीक्षा की आवश्यकता के बिना भी किया जा सकता है। डेटाबेस डीजीएफटी वेबसाइट पर उपलब्ध है जो उपयोगकर्ताओं को निर्यात आयात वस्तु विवरण, तकनीकी विशेषताएं या भारतीय टैरिफ वर्गीकरण आईटीसी (एचएस) कोड का उपयोग करके खोज करने की अनुमति देता है।
आसानी से अग्रिम प्राधिकरण प्राप्त करना
डेटाबेस तक पहुंचने के लिए, निर्यातक या कोई भी नागरिक डीजीएफटी वेबसाइट के अंतर्गत सेवाएं->अग्रिम प्राधिकरण/डीएफआईए->तदर्थ मानक पर जा सकते हैं। यदि कोई तदर्थ मानक वस्तु विवरण, निर्दिष्ट अपव्यय से मेल खाता है और प्रक्रिया पुस्तिका (एचबीपी) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुपालन में है, तो आवेदक “मानक का कोई दोहराव नहीं” के आधार पर अग्रिम प्राधिकरण के लिए आवेदन करने का विकल्प चुन सकता है। यह विकल्प उपयोगकर्ता को एफटीपी/एचबीपी में उल्लिखित प्रावधानों के अधीन, मानक समिति से दोबारा संपर्क किए बिना अग्रिम प्राधिकरण प्राप्त करने, कार्यभार कम करने और तेज़ प्रसंस्करण को सक्षम करने की अनुमति देता है।
पहल के मुख्य लाभ
- अग्रिम प्राधिकरण और मानदंड निर्धारण प्रक्रिया को सरल बनाकर, यह व्यापार सुविधा उपाय निर्यातकों के लिए टर्नअराउंड समय को काफी कम कर देता है।
- यह व्यापार करने में आसानी को बढ़ाता है और अनुपालन बोझ को कम करता है, जिससे समग्र रूप से निर्यात समुदाय को लाभ होता है।
- यह सुव्यवस्थित दृष्टिकोण निर्यात को बढ़ावा देने और अनुकूल कारोबारी माहौल को बढ़ावा देने के सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप है।
- यह व्यापार सुविधा उपाय, अग्रिम प्राधिकार और मानक निर्धारण प्रक्रिया को सरल बनाता है, जिससे निर्यातकों के लिए समय की बचत होती है, व्यापार में आसानी होती है और अनुपालन बोझ कम होता है।