GST परिषद की 28 वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई थी. इसमें 50 से अधिक वस्तुओं पर टैक्स दरें कम की गयी और GST से सैनिटरी नैपकिन, राखी, पत्थर, संगमरमर, लकड़ी के देवताओं और साल की पत्तियों को बाहर रखा गया है. वित्त मंत्री पियुष गोयल ने नई दिल्ली में 28 वीं जीएसटी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की.
मीटिंग में किए गए परिवर्तनों की विशेषताएँ:
1. 1000 रुपये से कम कीमत वाले जूते पर 5% की GST दर होगी. पेट्रोल और डीजल के साथ मिश्रण के लिए तेल कंपनियों को बेचे जाने वाले आयातित यूरिया और इथेनॉल पर जीएसटी घटाकर 5% कर दिया गया है.
2. हैंडबैग, आभूषण बॉक्स, पेंटिंग के लिए लकड़ी के बक्से, कांच के आर्टवेयर, पत्थर एन्डेवर्स, सजावटी फ्रेम वाले दर्पण और हस्तनिर्मित लैंप पर GST दर को 12% तक कम किया गया है.
3.लिथियम-आयन बैटरी, वैक्यूम क्लीनर, फ़ूड ग्राइंडर, मिक्सर, स्टोरेज वॉटर हीटर, हेयर ड्रायर, हैण्ड ड्रायर, पेंट, वार्निश,वाटर कूलर, मिल्क कूलर, आइसक्रीम कूलर, इत्र, टॉयलेट स्प्रे और टॉयलेट प्रेप्रशन पर टैक्स 18 से 28% किया गया है.
4. GST परिषद ने 46 संशोधन को मंजूरी दे दी है जो संसद में पारित किये जाएगे. असम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम में व्यापारियों के लिए छूट की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी गई है.
स्रोत- डीडी न्यूज़
SBI PO/Clerk परीक्षा 2018 के लिए उपरोक्त समाचार से परीक्षा उपयोगी तथ्य-
- GST एक अप्रत्यक्ष कर है जिसने भारत में कई अप्रत्यक्ष करों को प्रतिस्थापित किया है.
- 29 मार्च 2017 को संसद में वस्तु और सेवा कर अधिनियम पारित किया गया था.
- यह अधिनियम 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था.