केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, डॉ वीरेंद्र कुमार (Virendra Kumar) ने एससी, एसटी पर अत्याचार के खिलाफ राष्ट्रीय हेल्पलाइन (National Helpline) शुरू की है। कथित तौर पर हेल्पलाइन का उद्देश्य अधिनियम के प्रावधानों के बारे में जागरूकता पैदा करना है जिसका उद्देश्य भेदभाव को समाप्त करना और सभी को सुरक्षा प्रदान करना है। हेल्पलाइन 24-7 टोल-फ्री नंबर – 14566 पर उपलब्ध होगी।
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सेवा का उद्देश्य:
- यह सेवा हिंदी, अंग्रेजी और राज्यों की क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध होगी। इस हेल्पलाइन का उद्देश्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के प्रावधानों के बारे में जागरूकता फैलाना है।
- सभी पंजीकृत शिकायतों की जांच की जाएगी और दायर किए गए सभी आरोपपत्रों पर अधिनियम में दी गई समय-सीमा के भीतर निर्णय के लिए न्यायालयों में मुकदमा चलाया जाएगा। नागरिक अधिकार संरक्षण (पीसीआर) अधिनियम, 1955 और अत्याचार निवारण (पीओए) अधिनियम, 1989 का अनुपालन न करने के संबंध में पीड़ित/शिकायतकर्ता/एनजीओ से प्राप्त प्रत्येक शिकायत के लिए एक डॉकेट नंबर दिया जाएगा।