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केंद्र ने एनपीएस के तहत एकीकृत पेंशन योजना नियमों को अधिसूचित किया

भारत सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के अंतर्गत यूनिफ़ाइड पेंशन स्कीम (UPS) के नियमों को औपचारिक रूप से अधिसूचित कर दिया है। यह सार्वजनिक क्षेत्र की पेंशन सुधार प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। केंद्रीय सिविल सेवा (एनपीएस के अंतर्गत UPS के कार्यान्वयन) नियम, 2025 को 4 सितंबर 2025 को अधिसूचित किया गया। इसका उद्देश्य केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों के लिए सेवा-संबंधी पेंशन मामलों को विनियमित करना है जिन्होंने UPS को अपनाने का विकल्प चुना है।

यूनिफ़ाइड पेंशन स्कीम (UPS) क्या है?

  • UPS, NPS के ढाँचे के भीतर एक संरचित और वैकल्पिक पेंशन व्यवस्था है।

  • इसे पहली बार केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 अगस्त 2024 को मंज़ूरी दी थी।

  • वित्तीय सेवाएँ विभाग ने इसे 24 जनवरी 2025 को अधिसूचित किया।

  • 1 अप्रैल 2025 से UPS परिचालन में आया।

  • PFRDA ने इसके संचालन संबंधी दिशा-निर्देश 19 मार्च 2025 को जारी किए।

  • इसका उद्देश्य उन कर्मचारियों को अधिक स्पष्टता और लचीलापन देना है जो पुराने पेंशन सिस्टम से या NPS के तहत परिभाषित अंशदान योजना से स्थानांतरण चाहते हैं।

UPS नियमों की मुख्य विशेषताएँ

  • UPS में नामांकन और पात्र NPS कर्मचारियों के लिए एक बार स्विच करने का विकल्प

  • कर्मचारी UPS से NPS में भी स्विच कर सकते हैं:

    • सेवानिवृत्ति से 1 वर्ष पहले, या

    • स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) से 3 महीने पहले

  • कर्मचारी और सरकार दोनों का अंशदान संरचना।

  • पंजीकरण या अंशदान जमा करने में विलंब होने पर क्षतिपूर्ति प्रावधान।

  • सेवा के दौरान मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में CCS पेंशन नियम या UPS के तहत लाभ विकल्प।

  • विभिन्न सेवानिवृत्ति स्थितियों के लिए प्रावधान:

    • सुपरऐनुएशन, समयपूर्व सेवानिवृत्ति, VRS, PSU में समायोजन, अक्षमता, इस्तीफ़ा

  • अनिवार्य सेवानिवृत्ति, बर्खास्तगी या सेवा से हटाने के मामलों में भी स्पष्ट नियम।

परीक्षा के लिए मुख्य बिंदु

  • UPS नियम अधिसूचित: 4 सितंबर 2025।

  • लागू: उन केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों पर जो NPS के अंतर्गत UPS चुनते हैं।

  • परिचालन: 1 अप्रैल 2025 से।

  • PFRDA दिशा-निर्देश: 19 मार्च 2025।

  • अब कर्मचारी 20 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्त हो सकते हैं (पहले 25 वर्ष थे)।

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