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केंद्र ने प्लेटफॉर्म एग्रीगेटर्स से ई-श्रम पोर्टल पर श्रमिकों को पंजीकृत करने को कहा

भारत सरकार ने अनिवार्य कर दिया है कि प्लेटफ़ॉर्म एग्रीगेटर खुद को और अपने गिग वर्कर्स को ई-श्रम पोर्टल पर शामिल करें, यह पहल असंगठित श्रमिकों को विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुँच प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है। सामाजिक कल्याण लाभों तक श्रमिकों की पहुँच सुनिश्चित करने और लाभार्थियों की सटीक रजिस्ट्री बनाए रखने के लिए यह कदम महत्वपूर्ण है।

ई-श्रम पोर्टल का उद्देश्य

ई-श्रम पोर्टल एक राष्ट्रव्यापी डेटाबेस के रूप में कार्य करता है जिसे असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं तक पहुँच को सुविधाजनक बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस पोर्टल पर पंजीकरण करके, श्रमिकों को एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) प्राप्त होगा, जो प्रमुख लाभों तक पहुँच को सक्षम बनाता है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के साथ एक सलाह जारी की है जिसमें श्रमिकों के पंजीकरण और डेटा अपडेट सहित एग्रीगेटर्स की जिम्मेदारियों को रेखांकित किया गया है।

प्रक्रिया और दिशा-निर्देश

मंत्रालय ने कुछ एग्रीगेटर्स के साथ API एकीकरण का परीक्षण किया है और पंजीकरण प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा है। एग्रीगेटर्स को नियमित रूप से कर्मचारी विवरण अपडेट करना आवश्यक है, जिसमें रोजगार की स्थिति और भुगतान शामिल हैं। सटीक रिकॉर्ड सुनिश्चित करने के लिए उन्हें किसी भी कर्मचारी के बाहर निकलने की तुरंत रिपोर्ट भी करनी चाहिए। पंजीकरण और तकनीकी मुद्दों में सहायता के लिए एक टोल-फ्री हेल्पलाइन (14434) स्थापित की गई है।

आगामी बैठक

केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में बुधवार को एक बैठक निर्धारित है, जिसमें इस पहल पर एग्रीगेटर्स को शामिल करने और मार्गदर्शन देने का काम किया जाएगा।

गिग वर्कफोर्स सांख्यिकी

नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, भारत का गिग वर्कफोर्स 2020-21 में 77 लाख से बढ़कर 2029-30 तक 2.35 करोड़ हो जाने का अनुमान है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 2029-30 तक गिग वर्कर्स के गैर-कृषि कार्यबल का 6.7% हिस्सा बनने की उम्मीद है। गिग वर्कर्स को प्लेटफ़ॉर्म वर्कर्स में वर्गीकृत किया जाता है, जो डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग करते हैं, और नॉन-प्लेटफ़ॉर्म वर्कर्स, जो कैजुअल वेज वर्कर हैं।

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