केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 15 वें वित्त आयोग की स्थापना को मंजूरी दे दी है जो देश के कर संसाधनों का मूल्यांकन करेगा और राज्यों के बीच उनके हस्तांतरण के लिए एक फार्मूले का सुझाव देगा. इसकी सिफारिशों को 1 अप्रैल, 2020 से पहले लागू किया जायेगा, इसकी सिफारिशों को देने के लिए वित्त आयोग के पास 2 वर्ष का समय है.
संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार, आयोग को केन्द्र और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आय के वितरण पर सिफारिशें करने की आवश्यकता है.
स्त्रोत- द इकोनोमिक टाइम्स



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