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सभी राज्य अब विदेशियों के न्यायाधिकरणों का गठन कर सकते हैं

सभी राज्य अब विदेशियों के न्यायाधिकरणों का गठन कर सकते हैं |_2.1
गृह मंत्रालय (MHA) ने विदेशियों (न्यायाधिकरण) के आदेश, 1964 में संशोधन किया है, और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जिला मजिस्ट्रेटों को अधिकार दिया है कि वे यह तय करने के लिए न्यायाधिकरण स्थापित करें कि भारत में अवैध रूप से रहने वाला व्यक्ति विदेशी है या नहीं।
इससे पहले, न्यायाधिकरणों का गठन करने की शक्तियाँ केवल केंद्र के पास निहित थीं। संशोधित विदेशी (ट्रिब्यूनल) आदेश, 2019 व्यक्तियों को न्यायाधिकरण के पास जाने का अधिकार देता है। ये न्यायाधिकरण अर्ध-न्यायिक निकाय हैं, जो पहले केवल असम में थी।
स्रोत: द हिंदू


LIC AAO मेन्स 2019 के लिए महत्वपूर्ण स्टेटिक / करंट तथ्य :

  • केंद्रीय गृह मंत्री: अमित शाह

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