RBI ने स्पंदना स्पूर्ति पर 2.33 करोड़ रुपये का जु्र्माना लगाया है। स्पंदना स्फूर्ति के मामले में, RBI ने कहा कि यह कार्रवाई नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों-माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के क्रेडिट के मूल्य निर्धारण से जुड़े दिशानिर्देशों को पालन करने में कंपनी की विफलता को लेकर हुई है।
Buy Prime Test Series for all Banking, SSC, Insurance & other exams
IBPS PO Notification 2022 Out: Click Here to Download PDF
इस कार्रवाई का कारण:
आरबीआई ने 31 मार्च, 2019 और 31 मार्च, 2020 को अपनी वित्तीय स्थिति के संदर्भ में कंपनी, एक एनबीएफसी-एमएफआई का वैधानिक निरीक्षण किया था। जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट, निरीक्षण रिपोर्ट, पर्यवेक्षी पत्र और सभी संबंधित पत्राचार की जांच से पता चला है कि केंद्रीय बैंक के बयान के अनुसार, एनबीएफसी-एमएफआई के लिए क्रेडिट दिशानिर्देशों के मूल्य निर्धारण का पालन करने में कंपनी की विफलता। केंद्रीय बैंक ने पाया कि इसकी कार्रवाई नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और कंपनी द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर उच्चारण करने का इरादा नहीं है।
आरबीआई ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के तहत इसमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जुर्माना लगाया गया है।
Latest Notifications:
|
|
Shipping Corporation of India Recruitment 2022 |
|
|
|
|