कोर्ट ऑफ आर्बिट्रीशन फॉर स्पोर्ट (सीएएस) ने रूसी एथलेटिक्स फेडरेशन के मेडिकल आयोग के पूर्व प्रमुख सर्गेई पुर्तगाोव के खिलाफ रूसी एथलीटों को अवैध पदार्थ प्रदान करने में उनकी भूमिका के लिए लगाए गए आजीवन प्रतिबंध को बरकरार रखा है.
लॉज़ेन (Lausanne) स्थित अदालत ने एक बयान में कहा कि उसने पुर्तगालोव को एथलीटों को प्रतिबंधित पदार्थ की आपूर्ति के लिए 10 मार्च, 2017 से शुरू होने वाली आजीवन अयोग्यता की सजा दी है.
सीएएस ने कहा कि पुर्तगाोव ने आईएएएफ़ के डोपिंग विरोधी कई नियमों का उल्लंघन किया है, जिसमें निषिद्ध पदार्थों को रखना, तस्करी और उसकी व्यवस्था करना शामिल है.
स्रोत – दि हिन्दू