केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने
करदाताओं के रिफंड, आईटीआर और पैन इत्यादि से जुड़ी
अन्य शिकायतों के निपटान के लिए ऑनलाइन सुविधा ‘ई-निवारण’ शुरू की है।
करदाताओं के रिफंड, आईटीआर और पैन इत्यादि से जुड़ी
अन्य शिकायतों के निपटान के लिए ऑनलाइन सुविधा ‘ई-निवारण’ शुरू की है।
इस प्रणाली “ई-निवारण’’ पर करदाता रिफंड में
देरी, ई-रिटर्न की फाइलिंग, स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस), पैन और कर आकलन अधिकारी से जुड़ी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। सीबीडीटी,
वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग का एक
अंग है। एक तरफ से, सीबीडीटी भारत में प्रत्यक्ष करों की नीति और योजना को एक आवश्यक
निवेश प्रदान करता है, वहीं यह आयकर विभाग के माध्यम से प्रत्यक्ष कर कानून के
प्रशासन के लिए भी जिम्मेदार है।