बेनामी लेनदेन को प्रतिबंधित करने का नया कानून अगले महीने की 1(01 नवंबर 2016) से प्रभाव में आ जाएगा .संसद ने काले धन पर अंकुश लगाने के लिए बेनामी लेनदेन (निषेध) संशोधन अधिनियम, 2016 को पारित कर दिया है.
प्रभाव में आने के बाद, मौजूदा बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 को बेनामी संपत्ति लेनदेन का निषेध, PBPT, अधिनियम, 1988 के रूप में नामित किया जाएगा.नया कानून में अवैध लेनदेन में लिप्त लोगों के लि एसात साल का कारावास और जुर्माना प्रदान किया गया है
Source- Business Standard