गुजरात विधानसभा में भी वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संविधान संशोधन विधेयक पारित हो गया। जीएसटी विधेयक पारित करने के लिए राज्य सरकार ने दो दिन का मॉनसून सत्र आयोजित किया था।
इसके पहले राजस्थान, झारखंड, बिहार, ओडिशा में भी जीएसटी विधेयक पारित हो चुका है। संशोधित जीएसटी विधेयक से राज्य सरकार को राज्य के भीतर खरीद या बिक्री से इतर लेनदेन पर कर संग्रह का अधिकार होगा। इससे राज्य सरकार को विभिन्न तरह की आपूर्ति पर भी कर संग्रह का अधिकार होगा।