वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने अपनी 12वीं बैठक के दौरान शेष रह गए राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) और संघ राज्य क्षेत्र जीएसटी (यूटीजीएसटी) मसौदा बिल को मंजूरी दी.
पिछली बैठक में, परिषद ने पहले ही सीजीएसटी (केंद्रीय जीएसटी), आईजीएसटी (एकीकृत जीएसटी) और मुआवजा ड्राफ्ट बिल को मंजूरी दे दी थी. अब इस परिषद ने जीएसटी के लिए सभी पांच मसौदा बिलों को मंजूरी दे दी है, जो 1 जुलाई 2017 तक लागू होने की संभावना है.
यूटी जीएसटी मसौदा कानून अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमन और दीव एवं दादरा और नगर हवेली जैसे केंद्र शासित प्रदेशों के लिए है जिसमें विधान सभाएं नहीं हैं.
31 मार्च 2017 के बाद परिषद, जीएसटी टैक्स चार स्लैब संरचना में विभिन्न वस्तुओं के निर्धारण का प्रयोग करेगी जो 5%, 12%, 18% और 28% हैं.
स्रोत – इंडियन एक्सप्रेस