मणिपुर उच्च न्यायालय ने यूनाइटेड नागा काउंसिल (UNC) द्वारा मणिपुर में लगाई गयी आर्थिक नाकाबंदी को गैरकानूनी करार दिया है.
तीन जजों, मुख्य न्यायाधीश आर आर प्रसाद, न्यायमूर्ति एन कोटीश्वर सिंह और न्यायमूर्ति नोबिन सिंह की पीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया.
इसके साथ ही, न्यायालय ने अधिकारीयों को निर्देश दिया है कि वे नाकेबंदी के समर्थकों के साथ कानून के अनुसार निपटें.
यूनाइटेड नागा काउंसिल द्वारा 1 नवंबर 2016 को ये नाकेबंदी लागू की गई थी और ये मणिपुर में एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है जहां विधानसभा चुनाव चल रहा है.
स्रोत – दि हिन्दू