सूचना के अधिकार (RTI) से प्राप्त जानकारी के अनुसार, भारत में बैंकों ने वित्त वर्ष 2023 के दौरान कुल ₹2.09 लाख करोड़ से अधिक के लोन माफ किए हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, पिछले पांच वर्षों में बैंकिंग सेक्टर द्वारा माफ किए गए लोन (लोन राइट-ऑफ) का आंकड़ा ₹10.57 लाख करोड़ तक पहुंच गया है।
आरटीआई आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2023 के दौरान बैंकों द्वारा लोन राइट-ऑफ बढ़कर ₹209,144 करोड़ हो गया, जबकि वित्त वर्ष 2022 में ₹174,966 करोड़ और वित्त वर्ष 2021 में ₹202,781 करोड़ था। बैंक अपने बही-खातों पर गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPAs) के बोझ को कम करने की रणनीति के रूप में ऋण माफ़ी का उपयोग कर रहे हैं।
हालाँकि, इन बट्टे खाते में डाले गए ऋणों की वसूली काफी निराशाजनक रही है, वित्त वर्ष 2021 में केवल ₹30,104 करोड़, वित्त वर्ष 2022 में ₹33,534 करोड़ और वित्त वर्ष 2023 में ₹45,548 करोड़ की वसूली हुई है। आरबीआई की आरटीआई प्रतिक्रिया से पता चलता है कि पिछले तीन वर्षों में माफ किए गए ₹586,891 करोड़ ऋणों में से, बैंक केवल ₹109,186 करोड़ की वसूली कर पाए, जो इस अवधि के दौरान 18.60% की मामूली वसूली दर को दर्शाता है।
लोन राइट-ऑफ से बैंकों को मार्च 2023 तक अपनी सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (GNPA) को 10 साल के निचले स्तर 3.9% अग्रिमों तक कम करने में मदद मिली है। पिछले कुछ वर्षों में, बैंकों का सकल एनपीए वित्त वर्ष 2018 में ₹10.21 लाख करोड़ से घटकर मार्च 2023 तक ₹5.55 लाख करोड़ हो गया है, जो मुख्य रूप से लोन राइट-ऑफ के प्रभाव के कारण है। इसे ध्यान में रखते हुए, कुल डिफ़ॉल्ट लोन (राइट-ऑफ़ सहित लेकिन पुनर्प्राप्त ऋण को छोड़कर) लगभग ₹10.32 लाख करोड़ है। यदि राइट-ऑफ़ को शामिल किया जाता है, तो कुल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) अनुपात अग्रिमों का 7.47% होता, जो बैंकों द्वारा रिपोर्ट किए गए 3.9 प्रतिशत से अधिक है।
लोन राइट-ऑफ क्या होता है?
लोन राइट-ऑफ तब होता है जब बैंक कर्जदार के लोन को माफ तो करते हैं, लेकिन ये दिखाकर कि वो बैड लोन है और उसकी रिकवरी मुश्किल ही है। यानी किसी भी ऐसे लोन को लॉस बुक में डालना, जिससे उनको अब और रिटर्न मिलने की संभावना नहीं है और जो NPA की श्रेणी में जा रहा है। बैंक किसी भी कर्जदार के पूरे या फिर कर्ज के कुछ हिस्से को राइट ऑफ करते हैं।
लोन राइट-ऑफ करने की नौबत कब आती है?
या तो कर्जदार ने लोन डिफॉल्ट कर दिया है, ऐसी स्थिति में बैंक लोन को बैड लोन की श्रेणी में डाल सकता है। अगर कर्जदार ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया हो, ऐसी स्थिति में बैंक मान लेता है कि अब कर्ज की वसूली नहीं होगी। या तो फिर कर्जदार ने जो कॉलेटरल दिया है, उसकी वैल्यू ही लोन अमाउंट से नीचे गिर गई है तो भी लोन राइट-ऑफ किया जा सकता है। आखिर में, अगर कर्जदार की मौत हो जाए और उसके पास मौजूद संपत्ति से लोन की वसूली नहीं हो पाए तो बैंक लोन को राइट-ऑफ कर सकते हैं।
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