सोने और कीमती धातुओं के आयात करने वाले बैंकों को जीएसटी के तहत 3 प्रतिशत कर का भुगतान करना होगा जो कि इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में दावाकृत किया जा सकता है.
जीएसटी के अंतर्गत 3% इंटीग्रेटेड-जीएसटी, मूल सीमा शुल्क के साथ सभी कीमती धातुओं के आयात पर देय है. IGST का भुगतान बैंकों द्वारा इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में लिया जा सकता है.
स्त्रोत- द इकोनोमिक टाइम्स