पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने अब “APY@eNPS” शुरूआत की है जिसमें एक पूर्ण डिजिटल नामांकन प्रक्रिया शामिल है. अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के विस्तार के लिए पीएफआरडीए द्वारा उठाए गए विभिन्न पहलों की श्रृंखला में यह नवीनतम है, अधिक से अधिक सहजता के साथ अभी तक अछूती आबादी को कवर करने के लिए अतिरिक्त कदम उठाया गया है. पीएफआरडीए ने कोलकाता, बेंगलुरु और मुंबई में बैंकों और डाक विभाग के साथ क्रमशः इस सुविधा के आरम्भ के लिए बैठक की हैं.
एपीवाई 9 मई 2015 को भारत के प्रधान मंत्री द्वारा आरम्भ किया गया था और 1 जून 2015 से इसकी शुरुआत हुई. एपीवाई 18-40 वर्ष के आयु वर्ग के सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध है. एपीवाई के अंतर्गत, ग्राहकों को न्यूनतम 1000 रु प्रति माह, 2000रु प्रति माह, 3000रु प्रति माह, 4000रु प्रति माह, 5000रु प्रति माह, 60 वर्ष की आयु में, उनके योगदान के आधार पर दी जाएगी.
उपरोक्त समाचार से महत्वपूर्ण तथ्य:
- राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) जिसे पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा संसद के एक अधिनियम द्वारा बनाया गया और नियंत्रित किया जाता है.
- पीएफआरडीए वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग द्वारा अधिकृत है.
- पीएफआरडीए का मुख्यालय नई दिल्ली में है.
स्त्रोत- प्रेस इन्फोर्मेशन ब्यूरो



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