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लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास स्वतंत्र शक्तियां नहीं हैं: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति नहीं है, और मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करने के लिए बाध्य है. उच्चतम न्यायालय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार द्वारा दायर अपील के एक बैच पर फैसला कर रहा था, जिसमें एलजी को राष्ट्रीय राजधानी के प्रशासनिक प्रमुख के रूप में रखा गया था.










