सरकार ने सभी डाकघरों में जमा खातों के लिए बायोमीट्रिक पहचान संख्या आधार को अनिवार्य कर दिया है. अब डाकघरों में लोक भविष्य निधि (पीपीएफ), राष्ट्रीय बचत पत्र (एनएससी) तथा किसान विकास पत्र (केवीपी) के लिए अपना आधार नंबर देना जरूरी होगा.
प्रावधान के मुताबिक, जो पहले से लागू हो चुका है, 12-अंकों की अद्वितीय पहचान संख्या प्रदान करने और उसे अपने खातों के साथ लिंक करने के लिए सभी जमाकर्ताओं को 31 दिसंबर, 2017 तक का समय दिया गया है.
उपरोक्त समाचार से परीक्षा उपयोगी तथ्य –
- भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में है.
- यूआईडीएआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) डॉ अजय भूषण पांडेय हैं.
स्रोत- द इकोनॉमिक टाइम्स