सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की प्रमुख आधार योजना को संवैधानिक रूप से मान्य घोषित कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि आधार कार्ड को पैन कार्ड से जोड़ना अनिवार्य है और आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए इसकी आवश्यकता है. सर्वोच्च न्यायालय ने हालांकि कहा कि बैंक खाते खोलने और मौजूदा खातों से जुड़ने के लिए आधार अनिवार्य नहीं है.
सुप्रीम कोर्ट ने आधार अधिनियम की धारा 57 भी लगाया, जिसने निजी कंपनियों को आधार डेटा को उपयोग करने की इजाजत दी. धारा को असंवैधानिक को बोलते हुए, अदालत ने जोर देकर कहा कि निजी कंपनियां ग्राहकों की आधार संख्या होने पर जोर नहीं दे सकती हैं. पांच साल के मौजूदा नियम की अवहेलना करते हुए कोर्ट ने कहा कि आधार प्रमाणीकरण रिकॉर्ड छह महीने से अधिक नहीं संग्रहीत किया जा सकता है.
स्रोत- न्यूज़ ओंन एयर
उपरोक्त समाचार से Indian Bank PO Exam 2018 के लिए मत्वपूर्ण तथ्य-
- अध्यक्ष, यूआईडीएआई- जे सत्यनारायण
- सीईओ, यूआईडीएआई- डॉ अजय भूषण पांडे