भारतीय रिजर्व बैंक ने ““Know Your Customer” या KYC दिशानिर्देशों में संशोधन किया है. जून 2017 में ‘धन शोधन निवारण की रोकथाम’ नियमों को अद्यतन करने के सरकार के फैसले के बाद KYC मानदंडों को संशोधित किया गया है. आरबीआई ने राष्ट्रीय बॉयोमीट्रिक आईडी आधार को बैंक खातों में अनिवार्य रूप से जोड़ने का काम किया है. हालांकि, यह कहा गया है कि यह आधार अनिवार्यता पर सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन होगा.
अब तक, आयकर विभाग द्वारा जारी स्थायी खाता संख्या और हाल ही में पासपोर्ट आकार की तस्वीर के साथ पता प्रमाण के लिए आधिकारिक रूप से मान्य दस्तावेज प्रमुख केवाईसी दस्तावेज थे. लेकिन संशोधित ग्राहक देय परिश्रम प्रक्रिया में, आधार संख्या, पैन या फॉर्म संख्या 60 को उस व्यक्ति से प्राप्त करने की आवश्यकता है जो बायोमेट्रिक आईडी के लिए आवेदन करने के योग्य है.
स्रोत- DD न्यूज़
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- उर्जित पटेल– आरबीआई के 24 वें राज्यपाल, मुख्यालय– मुंबई, स्थापना-1 अप्रैल 1935, कोलकाता



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