भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अमान्य नोट रखने पर सज़ा देने वाले अध्यादेश के अनुसार, प्रवासी भारतीय (एनआरआई) 30 जून 2017 तक पुराने नोटों में अधिकतम 25,000रु तक जमा कर सकते हैं. वहीं, 8 नवंबर से 30 दिसंबर 2016 तक विदेश में रहे भारतीय नागरिक भी इतनी ही मूल्य के पुराने नोट 31 मार्च तक आरबीआई की चुनिंदा शाखाओं में जमा कर सकते हैं. हालाँकि पात्र प्रवासी भारतीयों के लिए विदेशी मुद्रा के लिए कोई मौद्रिक सीमा नहीं है, प्रवासी भारतीयों के लिए यह सीमा फेमा विनियम के अनुसार प्रति व्यक्ति 25,000 रुपये होगा.
स्रोत – दि फाइनेंसियल एक्सप्रेस