आयकर विभाग ने घोषणा की है कि 2 लाख से अधिक नकद लेनदेन पर प्रतिबंध, बैंकों और डाकघर बचत खातों से निकासी पर लागू नहीं होगा.
वित्त अधिनियम 2017 के माध्यम से, सरकार ने 2 लाख से अधिक नकद लेनदेन पर प्रतिबंध लगा दिया है और एक समान राशि का जुर्माना प्राप्तकर्ता पर भी लगाया जाएगा.
आई-टी अधिनियम में नयी डाली गयी धारा 269ST के स्पष्टीकरण में, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने बैंकों और डाकघरों से निकासी के प्रतिबंध को रद्द कर दिया है. यह प्रतिबंध सरकार, बैंकिंग कंपनी, डाकघर बचत बैंक या सहकारी बैंक द्वारा किसी भी प्राप्ति के लिए लागू नहीं है.
उपरोक्त समाचार से परीक्षा उपयोगी तथ्य:
- 2 लाख से अधिक नकद लेनदेन पर प्रतिबंध, बैंकों और डाकघर बचत खातों से निकासी पर लागू नहीं होगा.
- 2017-18 के बजट में, वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 03 लाख से अधिक के लेन-देन को प्रतिबंधित किया गया था जिसे बाद में घटाकर 2 लाख कर दिया गया.
स्रोत – इकॉनोमिक टाइम्स



मेटा इंडिया ने अमन जैन को सार्वजनिक नीति...
Year Ender 2025: भारत में प्रमुख संवैधान...
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने परमाणु ऊर्जा क्षे...

