राजस्थान विधानसभा ने मोब लिंचिंग और ऑनर किलिंग के खिलाफ बिल पारित किया, जो संज्ञेय, गैर-जमानती और अन-कंपाउंडेबल अपराध के साथ आजीवन कारावास और 5 लाख रुपये तक का जुर्माना लागू होगा। ऑनर किलिंग को रोकने के बिल में दोषी को मृत्युदंड का भी प्रावधान है।
मणिपुर के बाद अब राजस्थान ऐसा दूसरा राज्य बन गया है, जिसने लिंचिंग के मामलों को रोकने के लिए एक कानून पारित किया है।
एसबीआई क्लर्क मुख्य 2019 के लिए स्टेटिक / करंट टैकवे महत्वपूर्ण:
- राजस्थान के मुख्यमंत्री: अशोक गहलोत; राजस्थान के राज्यपाल: कल्याण सिंह।
- राजस्थान की राजधानी: जयपुर।
स्रोत: द इंडियन एक्सप्रेस



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