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आरबीआई ने रिलायंस कैपिटल के बोर्ड को किया भंग, नागेश्वर राव को बनाया प्रशासक

 

आरबीआई ने रिलायंस कैपिटल के बोर्ड को किया भंग, नागेश्वर राव को बनाया प्रशासक |_3.1

भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India – RBI) ने रिलायंस कैपिटल लिमिटेड (Reliance Capital Ltd – RCL), एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) के निदेशक मंडल को आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईई (1) के तहत प्रदत्त अपनी शक्ति का प्रयोग करके हटा दिया। आरसीएल को अनिल धीरूभाई अंबानी का रिलायंस समूह प्रवर्तित करता है। इस संबंध में, शीर्ष बैंक ने नागेश्वर राव वाई (Nageswar Rao Y) (पूर्व कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र) को आरबीआई अधिनियम की धारा 45-आईई (2) के तहत कंपनी के प्रशासक के रूप में नियुक्त किया है। इसके पीछे का कारण आरसीएल द्वारा विभिन्न ऋण दायित्वों के भुगतान और गंभीर शासन संबंधी चिंताओं के लिए की गई चूक है।

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सेंट्रल बैंक प्रशासक को दिवाला समाधान पेशेवर के रूप में नियुक्त करने के लिए राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (National Company Law Tribunal – NCLT) में भी आवेदन करेगा। डीएचएफएल और श्रेय समूह (Srei Group) की कंपनियों के बाद रिलायंस कैपिटल दिवाला प्रक्रिया के तहत जाने वाली तीसरी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी बन जाएगी। अनिल धीरूभाई अंबानी समूह का एक हिस्सा, रिलायंस कैपिटल बार-बार अपने ऋण दायित्वों को चुकाने में विफल रहा है।

रिलायंस कैपिटल प्रशासक की सहायता के लिए आरबीआई ने सलाहकार समिति की नियुक्ति की:

भारतीय रिजर्व बैंक ने रिलायंस कैपिटल के प्रशासक को सलाह देने के लिए एक सलाहकार समिति नियुक्त की है। समिति में भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व-डीएमडी संजीव नौटियाल, एक्सिस बैंक के पूर्व-डीएमडी श्रीनिवासन वरदराजन और टाटा कैपिटल लिमिटेड के पूर्व-एमडी और सीईओ प्रवीण पी कडले शामिल हैं।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

  • रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के सीईओ: जय अनमोल अंबानी;
  • रिलायंस कैपिटल लिमिटेड मुख्यालय: सांताक्रूज, मुंबई;
  • रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के संस्थापक: धीरूभाई अंबानी;
  • रिलायंस कैपिटल लिमिटेड की स्थापना: 5 मार्च 1986।

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