Home   »   FSSAI ने जनवरी 2022 से खाद्य...

FSSAI ने जनवरी 2022 से खाद्य उत्पादों में ट्रांस फैटी एसिड को 2% तक घटाया

 

FSSAI ने जनवरी 2022 से खाद्य उत्पादों में ट्रांस फैटी एसिड को 2% तक घटाया |_3.1

भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने खाद्य उत्पादों में औद्योगिक ट्रांस फैटी एसिड (TFA) की अनुमेय मात्रा को 2 प्रतिशत तक सीमित कर दिया है. नवीनतम संशोधन 01 जनवरी 2022 से लागू होगा. वर्तमान में, 2021 में खाद्य उत्पादों में ट्रांस फैट की अनुमेय सीमा 3 प्रतिशत है, जो पिछली सीमा से 5 प्रतिशत कम है.

FSSAI ने खाद्य सुरक्षा और मानक (बिक्री पर निषेध और प्रतिबंध) विनियम, 2011 में संशोधन किया है ताकि नए खाद्य सुरक्षा और मानक (बिक्री पर निषेध और प्रतिबंध) विनियम, 2021 को प्रभावी किया जा सके.

 

WARRIOR 5.0 Batch for SBI, RRB, RBI and IBPS Exams Banking Awareness Online Coaching | Bilingual


इस संशोधन का क्या अर्थ है?

नए नियम के अनुसार, खाद्य उत्पादों, जिसमें खाद्य तेल और वसा एक घटक के रूप में उपयोग किए जाते हैं, में 01 जनवरी, 2022 से शुरू होने वाले उत्पाद में मौजूद कुल तेलों / वसा के द्रव्यमान से 2% से अधिक औद्योगिक ट्रांस फैटी एसिड नहीं होंगे.

ट्रांस फैट के बारे में:

  • ट्रांस फैट विनियमन, जिसका उद्देश्य औद्योगिक खाद्य उत्पादों में “ट्रांस फैट”, वसा युक्त ट्रांस फैटी एसिड की मात्रा को सीमित करना है, कई देशों में अधिनियमित किया गया है.
  • ये विनियम कई अध्ययनों से प्रेरित थे जो ट्रांस फैट के महत्वपूर्ण नकारात्मक स्वास्थ्य प्रभावों की ओर इशारा करते थे.
  • ट्रांस फैट, दिल के दौरे के बढ़ते जोखिम और कोरोनरी हृदय रोग से मौत से जुड़े हैं. 


आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:

  • FSSAI का अध्यक्ष: रीता तेवतिया. 
  • FSSAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी: अरुण सिंघल. 
  • FSSAI की स्थापना: अगस्त 2011. 
  • FSSAI मुख्यालय: नई दिल्ली. 

Find More Miscellaneous News Here

FSSAI ने जनवरी 2022 से खाद्य उत्पादों में ट्रांस फैटी एसिड को 2% तक घटाया |_4.1

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *