केंद्र सरकार ने GST प्रणाली के अंर्तगत आने वाले छोटे करदाताओं के लिए त्रैमासिक रिटर्न फाइलिंग और मासिक भुगतान कर (Quarterly Return filing & Monthly Payment of Taxes) योजना की शुरूआर की है। पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में 5 करोड़ रुपये तक के कुल वार्षिक कारोबार वाले करदाताओं और 30 नवंबर, 2020 तक अपना अक्टूबर GSTR-3B (बिक्री) रिटर्न जमा करने वाले इस योजना के लिए पात्र होंगे। इस संबंध में अधिसूचनाएं केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (Central Board of Indirect Taxes and Customs) द्वारा जारी की गई है।
WARRIOR 4.0 | Banking Awareness Batch for SBI, RRB, RBI and IBPS Exams | Bilingual | Live Class
QRMP योजना के बारे में:
- पांच करोड़ रुपये तक का कुल टर्नओवर वाले टैक्सपेयर को अपनी GSTR-1 और GSTR-3B रिटर्न को तिमाही के आधार पर भरने की अनुमति दी जाएगी, जो 2020-21 के जनवरी-मार्च तिमाही से शुरू हुआ है।
- त्रैमासिक GSTR-1 और GSTR-3B को SMS के माध्यम से भी दायर किया जा सकता है।
- करदाता 1 जनवरी 2021 से हर महीने जीएसटी का भुगतान चालान के माध्यम से कर सकते हैं।
- ऐसा मासिक देयता के स्व-मूल्यांकन या तिमाही के पिछले दायर जीएसटीआर -3 बी के नेट नकदी दायित्व के 35% से किया जा सकता है।
- इसके अंतर्गत, पंजीकृत व्यक्ति अथवा करदाता केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर नियम, 2017 के नियम 61A के उप-नियम (1) के तहत हर तिमाही में रिटर्न प्रस्तुत करेगा और इसी अधिनियम की धारा 39 की उप-धारा (7) के तहत मासिक कर का भुगतान करेगा।
- उपरोक्त संशोधन के बाद, अधिनियम को केंद्रीय माल और सेवा कर (तेरहवें संशोधन) नियम, 2020 के रूप में नामित किया गया है।
- CBIC के अध्यक्ष: एम. अजीत कुमार.
- CBIC संबंधित मंत्रालय: वित्त मंत्रालय