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GeM ने विक्रेताओं के लिए “मूल देश के बारे में जानकारी” देना किया अनिवार्य

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वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत एक स्पेशल पर्पस व्हीकल, गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) द्वारा विक्रेताओं के लिए “उत्पत्ति के देश के बारे में जानकारी” देना अनिवार्य कर दिया गया है। विक्रेताओं को सलाह दी गई है कि वे GeM पर सभी नए उत्पादों को पंजीकृत करते समय “उत्पत्ति के देश के बारे में जानकारी” का उल्लेख अवश्य करें। हालंकि उन विक्रेताओं, जिन्होंने GeM पर इस नए फीचर के लॉन्च से पहले ही अपने उत्पादों को पंजीकृत किया है, उन्हें कंट्री ऑफ़ ओरिजिन के बारे में जानकारी अपडेट करने के लिए नियमित रूप से याद दिलाया जाएगा। साथ ही उन्हें ये चेतावनी भी जाएगी कि यदि वे इसे अपडेट करने में विफल रहे तो उनके उत्पादों को GeM से हटा दिया जाएगा।
गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) ने यह कदम ‘मेक इंन इंडिया’ तथा ‘आत्म निर्भर भारत’ को बढ़ावा देने के प्रमुख उद्देश्य के लिए उठाया है। इसके अलावा, GeM द्वारा पोर्टल को मेक इन इंडिया फिल्टर के सक्षम बना दिया गया है। 

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