केंद्र सरकार ने भारतीय रिज़र्व बैंक की सलाह पर नकदी की समस्या से जूझ रहे यस बैंक की गतिविधि पर अस्थायी प्रतिबंध लगाने और जमाकर्ताओं के लिए पैसे निकालने की सीमा 50,000 करने का ऐलान किया है। साथ ही भारतीय रिज़र्व बैंक ने यस बैंक के बोर्ड को भी तत्काल प्रभाव से भंग कर परिचालन अपने हाथों में ले लिया है।
साथ ही आरबीआई ने बैंक के जमाकर्ताओं को भरोसा दिलाया है कि उनकी पूंजी पूरी तरह से सुरक्षित रखी जाएगी व उन्हें इससे घबराने की जरूरत नहीं है। एसबीआई के पूर्व सीएफओ प्रशांत कुमार को यस बैंक का प्रशासक बनाया गया है। यस बैंक कुछ समय से बढ़ते बुरे ऋणों से जूझ रहा है। यह फैसला 6 महीने पहले आरबीआई द्वारा पंजाब एंड महाराष्ट्र को ऑपरेटिव पीएमसी बैंक में हुए बड़े घोटाले के खुलासे के बाद लगे प्रतिबंध की तर्ज पर लिया गया है।
किन शर्तों पर जमाकर्ताओं को दी जाएगी 50,000 से अधिक राशि निकालने की अनुमति:
- जमाकर्ता या उस पर निर्भर व्यक्ति के चिकित्सा उपचार के लिए.
- जमाकर्ता या उस पर निर्भर व्यक्ति की उच्च शिक्षा के खर्चो के लिए जो भारत या विदेश में पढ़ रहा हो.
- जमाकर्ता या उस पर निर्भर उसके बच्चों या किसी अन्य व्यक्ति के विवाह या अन्य समारोहों के अनिवार्य खर्चों के भुगतान के लिए.
- किसी अन्य अपरिहार्य आपातकाल स्थिति में.
उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-
- यस बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और एमडी: रवनीत गिल.
- यस बैंक का मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र.
- यस बैंक की स्थापना: 2004.
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