भारत सरकार ने अगले 100 दिनों के लिए फेस मास्क और हैंड सैनिटाइज़र को आवश्यक वस्तुओं के रूप में घोषित किया है. दोनों मास्क (2ply और 3ply सर्जिकल मास्क, N95 मास्क) और हैंड सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत लाया गया है. सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की अनुसूची में संशोधन करके 30 जून, 2020 तक इन वस्तुओं को आवश्यक वस्तु के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत आदेश अधिसूचित किया है.
इस कदम का उद्देश्य कोरोनोवायरस बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए इन वस्तुओं के प्रति लोगों को जागरूक करना और इनके इस्तेमाल के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना है. केंद्र ने मूल्य प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम भी लागू किया है और सर्जिकल और सुरक्षात्मक मास्क, हैंड सैनिटाइजर और दस्ताने की उपलब्धता सुनिश्चित की है.
यह निर्णय सरकार और राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों को इन वस्तुओं के सुचारू बिक्री और उपलब्धता के लिए मास्क और हैंड सैनिटाइज़र के उत्पादन, गुणवत्ता और वितरण को विनियमित करने के लिए सशक्त करेगा. यह ओवरप्रिलिंग और ब्लैक मार्केटिंग में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने में भी सशक्ता प्रदान करेगा.
उपरोक्त समाचार से प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:
- केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री: रामविलास पासवान.