भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ कोरिया समेत तीन संस्थानों पर नियामकीय अनुपालन नहीं करने की वजह से जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने एक बयान में कहा कि ‘अपने ग्राहक को जानें’ (केवाईसी) नियमों का पालन नहीं करने की वजह से इंडस्ट्रयल बैंक ऑफ कोरिया पर 36 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
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एक अन्य विज्ञप्ति में केंद्रीय बैंक ने कहा कि उसके निर्देशों का पालन नहीं करने पर वूरी बैंक पर भी 59.10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा नई दिल्ली स्थित इंडियाबुल्स कमर्शियल क्रेडिट लिमिटेड पर भी 12.35 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
महत्वपूर्ण तथ्य
- वूरी बैंक के अध्यक्ष: यो ह्वान शिनो
- इंडियाबुल्स कमर्शियल क्रेडिट लिमिटेड के अध्यक्ष: श्री अजीत कुमार मित्तल
- आरबीआई गवर्नर: शक्तिकांत दास