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जीएसटी: 27 वस्तुओं पर टैक्स की दरों में कटौती

जीएसटी: 27 वस्तुओं पर टैक्स की दरों में कटौती |_3.1
आम आदमी, छोटे व्यापारियों और निर्यातकों को बड़ी राहत प्रदान करते हुए, जीएसटी परिषद ने 27 वस्तुओं पर कर की दरें कम कर दी हैं और तिमाही आधार पर रिटर्न दाखिल करने की अनुमति भी दी है. नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में आयोजित जीएसटी परिषद की बैठक परिषद ने सूखे आमों, खखरा, सादी चपाती, बिना ब्रांड की नमकीन, बिना ब्राण्ड की आयुर्वेदिक दवाओं और कागज अपशिष्टों पर जीएसटी दरों को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है.

अरुण जेटली ने कहा कि ई-कचरे पर जीएसटी को 28 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है.एकीकत बाल विकास योजना (आईसीडीएस) के तहत स्कूली बच्चों को दिये जाने वाले खाने के पैकेट पर जीएसटी 12 प्रतिशत के बजाए अब 5 प्रतिशत लगेगा. जीएसटी परिषद ने टर्नओवर के कारोबार के लिए त्रैमासिक फाइलिंग रिटर्न दाखिल करने की मंजूरी भी दी है, जिसमें टर्नओवर 1.5 करोड़ रूपए तक का है, साथ ही रचना योजना के लिए 75 लाख रुपए से एक करोड़ रुपए तक की सीमा बढ़ा दी गई है.

उपरोक्त समाचार से परीक्षा उपयोगी तथ्य –
  • 2 अक्टूबर 1975 को लॉन्च की गई, एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) योजना भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है तथा बाल बचपन की देखभाल और विकास के लिए दुनिया के सबसे बड़े और अद्वितीय कार्यक्रमों में से एक है.
  • जीएसटी को 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था और इसे अपने 70 वर्षों के इतिहास में देश के सबसे बड़े कर सुधार के रूप में आंका गया है.
  • सूचना और प्रसारण (आई एंड बी) मंत्रालय ने सभी टेलीविजन प्रसारकों (समाचार और गैर-समाचार) को जीएसटी जागरूकता अभियान मंथन के सन्दर्भ में स्क्रॉल चलाने का आदेश दिया है.
स्रोत- हिंदुस्तान टाइम्स

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