1 जनवरी, 2018 से, एक पैक की गयी वस्तु के मूल्य की कीमत पर अब आपने वह वस्तु कहाँ से खरीदी है इस पर निर्भर नहीं रहेगा, सभी जगह आब आपको एक ही मूल्य पर वस्तुएं प्राप्त होगी चाहे आप वह एक स्थानीय किराना स्टोर, एक मॉल, पांच सितारा होटल या हवाईअड्डा से ख़रीदे. उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने नियमों में संशोधन किया है जो इस आशय के लिए पैकेज वस्तुओं को नियंत्रित करते हैं.
पैकेज किए गए वस्तुओं के लिए संशोधित कानूनी माप के नियमों के अनुसार, केंद्र ने स्पष्ट किया है कि खुदरा बिक्री मूल्य सभी करों सहित अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) होगा, साथ ही निकटतम रूपए या 50 पैसे के मूल्य रुपये में पूरा करने का प्रावधान होगा.
स्त्रोत- द हिन्दू



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