राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी द्वारा कानून को मंजूरी के बाद महाराष्ट्र ने सामाजिक बहिष्कार को अपराध घोषित किया और महाराष्ट्र ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया. महाराष्ट्र में लोगों का सामाजिक बहिष्कार निषेध (निवारण निषेध और निवारण) अधिनियम के अंतर्गत तीन साल की अधिकतम सजा और 1 लाख रुपये का जुर्माना निर्धारित किया गया है.
इसका उद्देश्य अतिरिक्त न्यायिक न्यायालयों और जाति पंचायतों द्वारा किए गए अत्याचारों को रोकना है. इस अधिनियम के अंतर्गत पीड़ितों के लिए मुआवजे का भी प्रावधान किया गया है. इस अधिनियम के उल्लंघनकर्ताओं पर लगाया गया जुर्माना पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए प्रयोग किया जायेगा.
उपरोक्त समाचार से महत्वपूर्ण तथ्य-
- देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं.
- सी विद्यासागर राव महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं.
स्त्रोत- द हिन्दू



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