Home   »   सेबी ने प्रभावित-परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के...

सेबी ने प्रभावित-परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के नियमों में छुट दी

सेबी ने प्रभावित-परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के नियमों में छुट दी |_2.1
पूंजी बाजार नियामक, सेबी (सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया) ने डूबत ऋणों से निपटने तथा सरकार और आरबीआई की मदद के लिए लिस्टेड कंपनियों की प्रभावित-परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए अधिग्रहण नियमों को छुट दी है.


मुंबई में बोर्ड की बैठक के बाद सेबी के अध्यक्ष अजय त्यागी ने फैसला लिया. सेबी के बोर्ड ने सहभागिता नोटों के लिए ऐसे उपकरणों के जारी करने पर नियामक शुल्क लगाने के माध्यम से नियमों को कठोर करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है.


बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय इस प्रकार हैं::
1. प्रभावित कंपनियों को पुन: सूचित करना.
2. दिवालियापन और दिवालियापन संहिता, 2016 के तहत अनुमोदित समाधान योजना
3. श्रेणी-II के वैकल्पिक निवेश निधि (एआईएफ) को लॉक-इन-छूट का विस्तार
4. एफपीआई द्वारा निवेश के लिए एक्सेस मानदंडों को आसान बनाने पर परामर्श पत्र
उपरोक्त समाचारों से बैंकिंग तथ्य-
  • श्री अजय त्यागी सेबी के अध्यक्ष हैं.
  • सेबी का मुख्यालय मुम्बई में है.
  • सेबी 1992 में स्थापित किया गया था.
स्त्रोत- द हिन्दू

TOPICS:

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *