विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस हर वर्ष 15 मार्च को उपभोक्ताओं के अधिकारों को बढ़ावा देने और उनके संरक्षण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। यह दिन उपभोक्ता संबंधी मुद्दों को उजागर करने, उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और बाजार में निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है।
थीम: “न्यायसंगत परिवर्तन के लिए सतत जीवनशैली” (A Just Transition to Sustainable Lifestyles)
इस वर्ष की थीम का उद्देश्य उपभोक्ताओं के लिए सतत (सस्टेनेबल) और स्वस्थ जीवनशैली को सुलभ और किफायती बनाना है। यह थीम पर्यावरणीय संतुलन और उपभोक्ताओं के मूल अधिकारों की सुरक्षा के बीच एक समन्वय स्थापित करने पर बल देती है।
विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पहली बार 1983 में मनाया गया था। यह दिन अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ. केनेडी द्वारा 15 मार्च 1962 को अमेरिकी कांग्रेस को दिए गए ऐतिहासिक भाषण से प्रेरित है, जिसमें उन्होंने चार मौलिक उपभोक्ता अधिकारों पर प्रकाश डाला था:
विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2025, उपभोक्ताओं को न्यायसंगत और सतत जीवनशैली के लिए प्रेरित करने और उनके अधिकारों की रक्षा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
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