महिला आरक्षण विधेयक 2023, जिसे औपचारिक रूप से 128वें संवैधानिक संशोधन विधेयक या नारी शक्ति वंदन अधिनियम के रूप में जाना जाता है, ने हाल ही में भारतीय राजनीति में केंद्र का स्थान ले लिया है। इस ऐतिहासिक कानून का लक्ष्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित करना है। हालाँकि, विधेयक का कार्यान्वयन जनगणना और परिसीमन अभ्यास से जुड़ा हुआ है, जिससे इसकी समयसीमा और आगामी चुनावों के निहितार्थ पर सवाल उठ रहे हैं।
लोकसभा द्वारा पारित महिला आरक्षण विधेयक, भारतीय राजनीतिक प्रतिनिधित्व में महत्वपूर्ण बदलाव लाने का प्रयास करता है। यहां इसके प्रमुख प्रावधान हैं:
महिला आरक्षण विधेयक 2023 में महिलाओं के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% सीटें आरक्षित करने का प्रस्ताव है। यह कदम भारत के राजनीतिक परिदृश्य में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
इस आरक्षण का कार्यान्वयन नई जनगणना और परिसीमन अभ्यास पर निर्भर है। परिसीमन प्रक्रिया में जनसंख्या परिवर्तन के आधार पर क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को परिभाषित करना शामिल है।
भारत में अंतिम परिसीमन प्रक्रिया 1976 में हुई थी और वर्तमान निर्वाचन क्षेत्र की सीमाएँ 2001 की जनगणना के आंकड़ों पर आधारित हैं। 2002 में एक संविधान संशोधन के माध्यम से, 2026 के बाद आयोजित पहली जनगणना तक परिसीमन को रोक दिया गया था।
जबकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की कि जनगणना और परिसीमन आम चुनाव के तुरंत बाद होगा, विशिष्ट तारीखें अज्ञात हैं। पिछली देरी के लिए कोविड-19 महामारी को जिम्मेदार ठहराया गया था, लेकिन पूर्व सूचनाओं में कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया गया था।
महिला आरक्षण विधेयक की यात्रा 1990 के दशक की शुरुआत से शुरू होती है जब भारत ने महिलाओं के लिए राजनीतिक सशक्तिकरण की दिशा में अपना पहला कदम उठाया था। 1992 में पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने के लिए संविधान में संशोधन किया गया था। इसके बाद, संविधान (81वां संशोधन) विधेयक, 1996 और उसके बाद के विधेयकों में महिलाओं के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एक तिहाई सीटें आरक्षित करने की मांग की गई।
हालाँकि, इन शुरुआती प्रयासों को बाधाओं का सामना करना पड़ा और अंततः राजनीतिक दलों के बीच आम सहमति की कमी सहित विभिन्न कारणों से विफल हो गए। सबसे हालिया प्रयास 2008 में किया गया था जब यह विधेयक राज्यसभा में पारित हो गया था लेकिन लोकसभा के विघटन के कारण यह रद्द हो गया था।
ये है महिला आरक्षण विधेयक 2023 का महत्व:
महिला आरक्षण विधेयक का कार्यान्वयन संविधान (128वां संशोधन) अधिनियम 2023 के प्रारंभ होने के बाद हुई पहली जनगणना के आधार पर परिसीमन अभ्यास के पूरा होने पर निर्भर है। यह प्रक्रिया लंबित है और अनुमान है कि यह विधेयक 2029 से पहले लागू नहीं हो सकेगा।
महिला आरक्षण विधेयक 2023 ने राजनीतिक क्षेत्र में बहस और चिंताएं पैदा कर दी हैं:
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