Home   »   सूखाताल झील के सौंदर्यीकरण पर HC...

सूखाताल झील के सौंदर्यीकरण पर HC ने लगा दी रोक

सूखाताल झील के सौंदर्यीकरण पर HC ने लगा दी रोक |_3.1

उत्तराखंड हाई कोर्ट ने मंगलवार को नैनीताल स्थित सूखाताल झील के सौंदर्यीकरण और पुनर्जीवीकरण से संबंधित निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी। बारिश से भरने वाली सूखाताल झील, नैनीझील को भी रिचार्ज करती है। मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने एक पत्र को जनहित याचिका मानते हुए मामले में सुनवाई के लिए अगली तारीख 20 दिसंबर तय की है।

Buy Prime Test Series for all Banking, SSC, Insurance & other exams

झील के चारों तरफ सूखे क्षेत्र में सभी निर्माण गतिविधियों पर रोक लगाते हुए अदालत ने राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण और राज्य आद्रभूमि प्रबंधन प्राधिकरण को भी पक्षकार बनाते हुए नोटिस जारी किए हैं। सुनवाई के दौरान, एमिकस क्यूरी (न्याय मित्र) कार्तिकेय हरिगुप्ता ने अदालत को बताया कि जलवैज्ञानिक अध्ययनों से पता चला है कि सूखाताल झील नैनी झील को 40 से 50 प्रतिशत तक रिचार्ज (पानी की पूर्ति) करती है। उन्होंने कहा कि झील के आधार पर कंक्रीट बिछाया जा रहा है जो दोनों झीलों के लिए खतरनाक है।

 

न्याय मित्र ने कहा कि राज्य सरकार ने क्षेत्र का सौंदर्यीकरण करने से पहले कोई पर्यावरणीय सर्वेंक्षण नहीं किया। इस संबंध में आईआईटी रुड़की ने एक अध्ययन किया था, लेकिन पर्यावरणीय प्रभावों पर उनकी विशेषज्ञता नहीं होने के कारण उनकी रिपोर्ट पर भरोसा नहीं किया जा सकता। आईआईटी रुड़की ने अपनी रिपोर्ट में झील के सौंदर्यीकरण के लिए कई सुझाव दिए हैं। अपनी रिपोर्ट में संस्थान ने झील के किनारों पर एक चारदीवारी बनाने को कहा है ताकि झील में कोई अतिक्रमण न हो।

 

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:

 

  • उत्तराखंड राज्यपाल: गुरमीत सिंह;
  • उत्तराखंड के मुख्यमंत्री: पुष्कर सिंह धामी;
  • उत्तराखंड की राजधानियाँ: देहरादून (शीतकालीन), गैरसैंण (ग्रीष्मकालीन)।

Find More State in News Here

 

Groundnut Festival 'Kadalekai Parishe' begins in Karnataka_80.1

 

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *