विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने जनवरी 2026 में उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के लिए नए विनियम लागू किए, जो वर्ष 2012 से लागू नियमों का स्थान लेते हैं। इन नए नियमों का मुख्य उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों में भेदभाव को रोकना ही है, लेकिन इनके दायरे और प्रवर्तन तंत्र को पहले की तुलना में काफी व्यापक और सशक्त बनाया गया है।
नए नियम क्यों लाए गए?
पिछले कुछ वर्षों में उच्च शिक्षा संस्थानों में जाति-आधारित भेदभाव से जुड़ी शिकायतों में वृद्धि हुई है। वर्ष 2012 के नियमों की अक्सर कमजोर प्रवर्तन व्यवस्था, धीमी शिकायत निवारण प्रक्रिया और जवाबदेही की कमी के लिए आलोचना की जाती रही। इसके अलावा, कई संवेदनशील और वंचित वर्गों को पुराने ढांचे में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया था। इन सभी कमियों को दूर करने के लिए UGC ने वर्ष 2026 के नए विनियम लागू किए हैं, ताकि समानता, गरिमा और न्याय को प्रभावी रूप से सुनिश्चित किया जा सके।
यूजीसी भेदभाव विरोधी नियमों 2012 और 2026 की तुलना
| पहलू | UGC नियम 2012 | UGC नियम 2026 |
| उद्देश्य | उच्च शिक्षा में भेदभाव रोकना | समानता, गरिमा, सुरक्षा और समावेशन को बढ़ावा देना |
| मुख्य फोकस | मुख्यतः SC और ST छात्र | SC, ST, OBC, जेंडर अल्पसंख्यक, दिव्यांगजन |
| दायरा | केवल छात्र | छात्र, शिक्षण एवं गैर-शिक्षण कर्मचारी |
| OBC की भागीदारी | स्पष्ट उल्लेख नहीं | स्पष्ट और औपचारिक रूप से शामिल |
| जेंडर अल्पसंख्यक | स्पष्ट परिभाषा नहीं | स्पष्ट संरक्षण |
| दिव्यांगजन | सामान्य उल्लेख | स्पष्ट और सशक्त संरक्षण |
| ऑनलाइन/दूरस्थ शिक्षार्थी | शामिल नहीं | शामिल |
| शिकायत प्राधिकरण | एंटी-डिस्क्रिमिनेशन ऑफिसर | बहु-सदस्यीय इक्विटी समिति |
| संस्थागत निकाय | समान अवसर प्रकोष्ठ (Equal Opportunity Cell) | समान अवसर केंद्र (Equal Opportunity Centre) |
| निगरानी तंत्र | सीमित निगरानी | इक्विटी स्क्वॉड और इक्विटी एंबेसडर |
| हेल्पलाइन सुविधा | उपलब्ध नहीं | 24×7 इक्विटी हेल्पलाइन |
| शिकायत का माध्यम | लिखित एवं ऑफलाइन | ऑनलाइन पोर्टल और ऑफलाइन |
| कार्रवाई की समय-सीमा | 60 दिनों तक | 24 घंटे में समिति बैठक, 7 दिनों में कार्रवाई |
| अपील व्यवस्था | स्पष्ट नहीं | ओम्बड्सपर्सन के पास अपील |
| संस्थानों पर दंड | परामर्शात्मक | फंडिंग में कटौती, डिग्री देने की शक्ति समाप्त, मान्यता रद्द |
| अनिवार्य रिपोर्टिंग | आवश्यक नहीं | अर्धवार्षिक सार्वजनिक रिपोर्ट और वार्षिक रिपोर्ट UGC को |
| झूठी शिकायतों से सुरक्षा | परिभाषित नहीं | परिभाषित नहीं |
2026 में किए गए प्रमुख परिवर्तन
सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण परिवर्तन यह है कि 2026 के नियमों में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को जाति-आधारित भेदभाव से संरक्षण के दायरे में स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है। इसके अलावा, नए नियमों के तहत संरक्षण का विस्तार केवल छात्रों तक सीमित न रहकर शिक्षण व गैर-शिक्षण कर्मचारियों, जेंडर अल्पसंख्यकों और दिव्यांगजनों तक किया गया है।
प्रवर्तन व्यवस्था में भी बड़ा बदलाव हुआ है—अब एकल अधिकारी की जगह संस्थागत स्तर पर बहु-सदस्यीय प्रणाली बनाई गई है, जिसमें कड़ी समय-सीमाएँ और अनुपालन न करने पर कठोर दंड का प्रावधान है।
क्या अपरिवर्तित रहा है
2012 और 2026—दोनों ही नियमों में झूठी या दुर्भावनापूर्ण शिकायतों की स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई है। जानबूझकर दुरुपयोग करने पर कोई विशिष्ट दंड तय नहीं है, और जाँच प्रक्रिया अब भी मुख्यतः आंतरिक समितियों पर निर्भर रहती है। यही वह प्रमुख चिंता है जिसे आलोचक लगातार उठाते रहे हैं।
यह बहस क्यों महत्वपूर्ण है
2026 के नियमों को लेकर चल रही बहस एक व्यापक प्रश्न को सामने लाती है—ऐतिहासिक रूप से वंचित समूहों को संरक्षण और निष्पक्षता, विधिसम्मत प्रक्रिया तथा संस्थागत विश्वास के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। नए नियम निस्संदेह अधिक सशक्त हैं, लेकिन उनकी वास्तविक प्रभावशीलता पारदर्शी, जिम्मेदार और निष्पक्ष कार्यान्वयन पर निर्भर करेगी।


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