सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि पत्राचार पाठ्यक्रमों के माध्यम से तकनीकी शिक्षा प्रदान नहीं की जा सकती है. सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षण संस्थानों को दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के माध्यम से तकनीकी शिक्षा जैसे पाठ्यक्रम प्रदान करने से रोक दिया था.
दो साल पहले, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया था कि कोरसपोन्डिंग के माध्यम से प्राप्त ‘ कंप्यूटर साइंस ” डिग्री नियमित कक्षाओं में भाग ले कर प्राप्त की जाने वाली की तुलना में समान नहीं मानी जा सकती है.
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- न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा भारत के वर्तमान और 45 वें मुख्य न्यायाधीश हैं.
Source- The Times of India