समान अवसर के सिद्धांत को सशक्त करने वाले एक महत्वपूर्ण निर्णय में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक रोजगार में अनारक्षित (Unreserved/General) पद सभी पात्र उम्मीदवारों के लिए खुले होते हैं, चाहे उनकी सामाजिक श्रेणी कोई भी हो, बशर्ते उन्होंने शुद्ध योग्यता (pure merit) के आधार पर चयन हासिल किया हो। यह फैसला देशभर में भर्ती प्रक्रियाओं से जुड़े लंबे समय से चले आ रहे विवाद को समाप्त करता है।
क्यों चर्चा में है?
सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि अनारक्षित पद केवल सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित नहीं होते। यदि SC, ST या OBC वर्ग के उम्मीदवार बिना किसी प्रकार की छूट (जैसे कम कट-ऑफ, आयु में छूट, शुल्क में रियायत) के चयनित होते हैं, तो उन्हें अनारक्षित श्रेणी में ही गिना जाएगा, न कि आरक्षित कोटे में।
अनारक्षित श्रेणी: योग्यता आधारित प्रतिस्पर्धा का मंच
- न्यायमूर्ति एम. एम. सुंदरेश और सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने स्पष्ट रूप से कहा कि अनारक्षित श्रेणी एक खुला प्रतिस्पर्धात्मक पूल है।
- यह सामान्य वर्ग के लिए कोई अलग कोटा नहीं है, बल्कि ऐसा मंच है जहाँ कोई भी नागरिक, जो निर्धारित योग्यता मानकों को पूरा करता है, चयनित हो सकता है।
- न्यायालय ने कहा कि योग्य आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को इन पदों से बाहर रखना संवैधानिक समानता के अधिकार का उल्लंघन होगा।
‘मेरिट-प्रेरित स्थानांतरण’ (Merit-Induced Shift) का सिद्धांत
- फैसले को लिखते हुए न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा ने ‘मेरिट-प्रेरित स्थानांतरण’ के सिद्धांत की व्याख्या की।
- इस सिद्धांत के अनुसार, यदि कोई आरक्षित वर्ग का उम्मीदवार बिना किसी प्रकार की रियायत के चयनित होता है, तो उसे खुले वर्ग (Open Category) का उम्मीदवार माना जाएगा।
- इससे यह सुनिश्चित होता है कि आरक्षित सीटें वास्तव में उन उम्मीदवारों के लिए सुरक्षित रहें जिन्हें आरक्षण की आवश्यकता है, और साथ ही योग्यता से कोई समझौता न हो।
मामले की पृष्ठभूमि और हाईकोर्ट का फैसला पलटा गया
- यह मामला एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) की वर्ष 2013 की जूनियर असिस्टेंट (फायर सर्विस) भर्ती से जुड़ा था।
- AAI ने अनारक्षित पदों पर अधिक अंक लाने वाले आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों का चयन किया था, जिसे एक सामान्य वर्ग के उम्मीदवार ने चुनौती दी।
- वर्ष 2020 में केरल उच्च न्यायालय ने AAI के खिलाफ निर्णय दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने अब उस फैसले को संवैधानिक सिद्धांतों के विरुद्ध बताते हुए रद्द कर दिया।
फैसले का संवैधानिक आधार
- न्यायालय ने दोहराया कि यह निर्णय संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 से सीधे जुड़ा है, जो कानून के समक्ष समानता और सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर की गारंटी देते हैं।
- न्यायालय ने स्पष्ट किया कि आरक्षण समावेशन का साधन है, न कि योग्य उम्मीदवारों को प्रतिस्पर्धा से बाहर करने का माध्यम।
भारत में सार्वजनिक भर्ती पर प्रभाव
- यह फैसला केंद्र और राज्य स्तर की सभी भर्ती एजेंसियों एवं परीक्षा निकायों को स्पष्ट दिशा प्रदान करता है।
- इससे चयन प्रक्रियाओं में एकरूपता आएगी, न्यायिक विवाद कम होंगे और सरकारी नौकरियों में सामाजिक न्याय और योग्यता के बीच संतुलन स्थापित होगा।
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