सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में भूमि, पुलिस और कानून व्यवस्था से संबंधित सेवाओं को छोड़कर भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) सहित राष्ट्रीय राजधानी में सभी सेवाओं पर नियंत्रण दिल्ली सरकार को दे दिया है। प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति एम आर शाह, न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी, न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा की संविधान पीठ ने इस मामले पर सर्वसम्मति से फैसला सुनाया।
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न्यायालय ने समझाया कि एनसीटी दिल्ली की विधायी शक्ति आईएएस तक फैली हुई है और इसका उन पर नियंत्रण होगा, भले ही उन्हें एनसीटी दिल्ली द्वारा भर्ती नहीं किया गया हो। हालांकि, नियंत्रण भूमि, कानून और व्यवस्था और पुलिस से संबंधित सेवाओं तक विस्तारित नहीं होता है। उपराज्यपाल (एलजी) भूमि, पुलिस और कानून और व्यवस्था के अलावा सेवाओं पर एनसीटी दिल्ली के फैसले से बंधे होंगे।
अदालत ने अपने फैसले को यह कहते हुए उचित ठहराया कि उपराज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा सौंपी गई प्रशासनिक भूमिका के तहत शक्तियों का उपयोग करेंगे। कार्यकारी प्रशासन केवल उन मामलों तक विस्तारित हो सकता है जो विधान सभा के दायरे से बाहर आते हैं। इसका मतलब पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली पर प्रशासन नहीं हो सकता। अन्यथा, दिल्ली में एक अलग निर्वाचित निकाय होने का उद्देश्य व्यर्थ हो जाएगा।
फैसले में कहा गया है कि किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के पास समवर्ती सूची के तहत विषयों पर कानून बनाने की शक्ति है, लेकिन यह मौजूदा केंद्रीय कानून के अधीन होगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि राज्यों का शासन केंद्र सरकार के हाथ में न आए। न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 239एए का उप-खंड (बी) स्पष्ट करता है कि संसद के पास तीनों सूचियों में से किसी में भी एनसीटी से संबंधित किसी भी विषय पर कानून बनाने की शक्ति है। इसमें कहा गया है कि यदि विधानसभा द्वारा बनाए गए कानून और केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून के बीच कोई विरोधाभास है, तो विधानसभा को शून्य कर दिया जाएगा।
दिल्ली का मुख्यमंत्री सरकार का प्रमुख होता है और इसे उपराज्यपाल (एलजी) द्वारा नियुक्त किया जाता है जो भारत के राष्ट्रपति के प्रतिनिधि होते हैं।
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