gdfgerwgt34t24tfdv
Home   »   सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्तिगत गोपनीयता को...

सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्तिगत गोपनीयता को मौलिक अधिकार घोषित किया

सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्तिगत गोपनीयता को मौलिक अधिकार घोषित किया |_2.1
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि व्यक्तिगत गोपनीयता संविधान द्वारा संरक्षित एक मूल अधिकार है. सुप्रीम कोर्ट के नौ-न्यायाधीश की एक बेंच, जिसके अध्यक्ष भारत के मुख्य न्यायाधीश जेएस खेहर है, ने कहा कि गोपनीयता का अधिकार जीवन और स्वतंत्रता के अंतर्भूत है, तो इस प्रकार धारा 21 के तहत आता है, और भारतीय संविधान के भाग III में विभिन्न मौलिक स्वतंत्रता के तहत समावेश किया गया है.

सभी नौ न्यायाधीश एक ही निष्कर्ष पर सहमत हुए, कि गोपनीयता का अधिकार जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत है. इसके साथ अब भारत में कुल सात मौलिक अधिकार हैं.
उपरोक्त समाचार से महत्वपूर्ण तथ्य-
  • समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, भारत के 6 मौलिक अधिकार हैं.
  • दीपक मिश्रा भारत के नए मुख्य न्यायाधीश होंगे.
  • 26 जनवरी 1950 को भारत का सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में आया.
स्त्रोत- द हिन्दू

TOPICS:

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *