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सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बांड योजना को असंवैधानिक घोषित किया

सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बांड योजना को असंवैधानिक घोषित किया |_3.1
सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों को फंडिंग में गुमनाम रहने की आलोचना करते हुए सर्वसम्मति से चुनावी बांड योजना को रद्द कर दिया। इस फैसले का नेतृत्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने किया।

एक ऐतिहासिक फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बांड योजना को मनमाना और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन बताते हुए इसे असंवैधानिक करार दिया। यह फैसला उस योजना की वैधता को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं के बाद आया, जिसमें राजनीतिक दलों को गुमनाम फंडिंग की अनुमति दी गई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बांड योजना को असंवैधानिक घोषित किया

  • भारत के मुख्य न्यायाधीश डॉ डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली एक संविधान पीठ जिसमें न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बी आर गवई, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल हैं, ने माना है कि स्वैच्छिक राजनीतिक योगदान का खुलासा न करना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) का उल्लंघन है।
  • बेंच ने तर्क दिया कि लोकतंत्र में सूचना के अधिकार में राजनीतिक फंडिंग के स्रोत को जानने का अधिकार भी शामिल है। सूचना का अधिकार केवल अनुच्छेद 19(2) के माध्यम से प्रतिबंधित किया जा सकता है। हालाँकि, काले धन पर अंकुश लगाने का आधार अनुच्छेद 19(2) में “पता लगाने योग्य” नहीं है।
  • इसके अलावा, यह माना गया है कि कॉर्पोरेट्स द्वारा असीमित राजनीतिक फंडिंग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है और इसलिए अनुच्छेद 14 के तहत स्पष्ट रूप से मनमाना है।
  • अदालत ने वित्त विधेयक, 2017 के माध्यम से किए गए संबंधित संशोधनों को भी रद्द कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बांड योजना को असंवैधानिक घोषित किया: प्रमुख निर्णय और निर्देश

  1. सर्वसम्मत फैसला: भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से चुनावी बांड योजना शुरू करने के लिए कानून में किए गए बदलावों को असंवैधानिक घोषित किया।
  2. चुनावी बांड जारी करना बंद करना: सुप्रीम कोर्ट ने जारीकर्ता बैंक को चुनावी बांड जारी करना तुरंत बंद करने का निर्देश दिया।
  3. प्रकटीकरण की आवश्यकता: न्यायालय ने आदेश दिया कि भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) 12 अप्रैल, 2019 के अंतरिम आदेश के बाद से खरीदे गए चुनावी बांड का विवरण भारत चुनाव आयोग (ईसीआई) को प्रस्तुत करे।

सहमति पर राय

न्यायमूर्ति खन्ना का परिप्रेक्ष्य: न्यायमूर्ति खन्ना ने एक सहमति वाली राय लिखी, थोड़ा अलग तर्क पेश किया लेकिन अंततः सर्वसम्मत निर्णय का समर्थन किया।

संबोधित प्रश्न

स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सिद्धांतों का उल्लंघन: दोनों निर्णयों ने संबोधित किया कि क्या चुनावी बांड योजना और कानूनों के प्रासंगिक वर्गों में संशोधन के अनुसार राजनीतिक दलों को स्वैच्छिक योगदान पर जानकारी का गैर-प्रकटीकरण, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के सिद्धांतों का उल्लंघन है।

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